MP Breaking: एमपी में अब खुले बोरवेल पर लगेगा तगड़ा जुर्माना, दुर्घटना पर भूमि स्वामी और ड्रिलिंग एजेंसियों से वसूला जाएगा पैसा
MP Borewell New Rule: मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल को लेकर सरकार ने लागू किया नया नियम, 3 महीने के भीतर निष्क्रिय बोरवेल को करना होगा बंद बोरवेल खनन के लिए लेनी होगी विशेष अनुमति
MP Breaking: मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल की वजह से लगातार हो रही घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सरकार अब सख्त हो गई है, अगर अब खुला बोरवेल मिलता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए तगड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा, इसी तरह से बोरवेल की सूचना देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा.
दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनो से लगातार बोरवेल की घटनाएं सामने आ रही है जिसमें मासूम बच्चे काल के गाल में समा जा रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं पर कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि बच्चों को बचाया नहीं जा सका, इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नया नियम बनाया है कि खुले बोरवेल वाले भू स्वामियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी साथ ही उन पर ₹25000 जुर्माना लगाया जाएगा जिसके लिए नया कानून (MP Borewell New Rule) बनाया गया है.
भूमि स्वामी से वसूला जाएगा पैसा
बोरवेल संबंधित घटनाओं में राहत और बचाव कार्य के लिए मोटा खर्च आता है ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो भी खर्च आएगा वह पैसा ड्रिलिंग एजेंसी और भूमि स्वामी से वसूला जाएगा, नए नियम के अनुसार कोई भी बोरवेल जो निष्क्रिय हो चुका है उसे 3 महीने के अंदर ही बंद करना होगा. सरकार अब नलकूप और बोरवेल खनन का पूरा रिकॉर्ड भी रखेगी एवं जो भी व्यक्ति खुले बोरवेल की शिकायत करता है उसे इनाम देकर पुरस्कृत भी किया जाएगा.
इस तरह मिलेगी बोरवेल की अनुमति
मध्य प्रदेश सरकार ने नया नियम बनाया है जिसके अनुसार ड्रिलिंग एजेंसियों को बोरवेल या नलकूप की ड्रिलिंग करने से पहले एक पोर्टल पर डाटा अपलोड कर पहले अनुमति लेनी होगी, इस दौरान ड्रिलिंग एजेंसी को स्थल सहित भूमि स्वामी के संबंध में पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी और जब इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा तब खनन या ड्रिल की परमिशन मिलेगी.
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